बिहार संवाददाता सिकंदर राय की रिपोर्ट
पटना: बिहार की पंचायती राज संस्थानों को बड़ा अधिकार मिला है। इस संबंध में सरकार ने आदेश जारी कर दिया है ।पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा ने इस संबंध में सभी डीएम डीडीसी और जिला पंचायती राज पदाधिकारी को निर्देश जारी किया है।
पंचायती राज विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिला पदाधिकारियों के द्वारा कई बिंदू उटाए गए थे।उन बिंदुओं पर आदेश जारी किया गया है
सरकार ने क्लियर किया है की त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाएं पंचम राज्य वित्त आयोग के अनुदान मद की राशि का उपयोग कोरोना महामारी के प्रबंधन हेतु कर सकेंगे ।इस मद की राशि से प्रतिनिधियों एवं कर्मियों की सुरक्षा हेतु सैनिटाइजर, साबुन,मास्क,ग्लब्स आदि आवश्यक सामग्रियों की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर खरीदकर की जा सकती है ।
पंचायती राज विभाग ने आदेश दिया है कि ग्राम पंचायतें पंचायत स्तरीय आइसोलेशन कैंप में सभी सुविधाएं यानी मास्क,सेनेटाइजर,ग्लब्स, साबुन की व्यवस्था करेंगे।ग्राम पंचायत क्षेत्र में सामान्य स्वच्छता अधिष्ठापन यानि की ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव का काम करेंगे।