बिहार संवाददाता सिकंदर राय की रिपोर्ट
रोसड़ा न्यायालय के माननीय न्यायाधीश श्री राजीव कुमार एडीजे द्वितीय जीवछ दास को भा द वि 304b एवं 302 में दोषी करार दिया ।दीपक दास द्वारा अपनी बहन नीलू देवी की शादी 2012 में धूमधाम के साथ जीवछ दास से हुआ था। इनके द्वारा दहेज में मोटरसाइकिल की मांग की गई थी ।मांग पूरी नहीं होने पर नीलू देवी की हत्या ससुराल वालों द्वारा गला दबाकर कर दी गई थी सिंघिया थाना कांड संख्या 114 /17 जीवछ दास पति नीलू देवी के विरुद्ध दर्ज किया गया ।दिनांक 6/ 11/10 की सुनवाई के बाद ससुर सीतारामदास सास राम कुमारी देवी एवं देवर मिठू दास को बरी किया। जीवछ दास का भा द वा 304b एवं 302 में दोषी पाया। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता वरुण चंद्र कुमार थे।