वाराणासी- जुलाई के अंतिम सप्ताह से लेकर सितंबर तक शिव पूजा सावन , गुरुपूर्णिमा ,रक्षाबंधन ,श्री कृष्णजन्माष्टमी, बकरीद आदि कई बड़े पर्व पड़ रहे है ।कोरोना नामक वैश्विक महामारी से सुरक्षा की दृष्टि से एवं असामाजिक तत्वों की तरफ से शांति भंग किये जाने की आशंका को ध्यान में रखते हुवे वाराणसी जिला प्रशासन ने 17 जुलाई से 7 सितंबर तक वाराणसी जिले में धारा 144 लागू किया है।
इसके अंतर्गत अब कोई भी सार्वजनिक स्थान पर 05 या इससे अधिक व्यक्तियों के इक्कठा होने पर कार्रवाई होगी। कोई भी व्यक्ति या संगठन द्वारा किसी भी फोर व्हीलर गाड़ियों के शीशे पर काली फिल्म/लाल बत्ती/हूटर का प्रयोग पूर्णरूप से बाधित रहेगा । कोई भी व्यक्ति त्यौहार के दौरान हाकी/स्टिक,लाठी-डण्डा या लोहे की सरिया आदि लेकर नहीं चलेगा। कोई भी व्यक्ति अपने घर अथवा घर की छत अथवा किसी भी स्थान पर ईट-पत्थर-आग्नेयास्त्र अथवा विस्फोटक आदि एकत्रित नहीं करेगा और न ही जन-जीवन प्रभावित करने/शांति व्यवस्था प्रभावित करने के लिए इसका उपयोग के माध्यम से प्रयास करेगा, कोविड प्रोटोकॉल का पूर्ण रूप से पालन करेंगें।
वरिष्ठ संवाददाता – हिमांशु सिंह
राज्य डिप्टी ब्यूरो चीफ